आजमगढ़। एक अप्रैल 2019 के पहले खरीद गए दो और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस क्रम में बाइक और कार के नंबर के अंत में 4-5 है तो 15 अगस्त तक एचएसआरपी लगवाना जरूरी था। चेकिंग में पकड़े गए तो पांच हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। परिवहन विभाग ने दो और चार पहिया वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तारीख गाड़ी नंबर के अंत में संख्या के आधार पर तय की थी। इसके मद्देनजर अभी तक गाड़ी नंबर के अंत में 3-4 है तो उसकी अंतिम तारीख 15 मई 2022 गुजर गई। ऐसे वाहनों की संख्या 50 हजार से अधिक बताई जा रही है। गाड़ी नंबर के अंत में 6 या 7 है तो 15 नवंबर 2022 तक मौका है। इसी तरह 8 या 9 नंबर वालों को 15 फरवरी 2023 तक एचएसआरपी लगवाना होगा। गाड़ी नंबर के अंत में 4-5 है तो उन्हें 15 अगस्त तक एचएसआरपी लगवाना जरूरी था। करीब एक लाख ऐसे वाहन होंगे जो इस कटेगरी में आते हैं।
एचएसआरपी के लिए यहां करें आवेदन
बाइक और कार मालिक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सियाम की वेबसाइट एसआईएएम डॉट इन पर आवेदन करना होगा। जहां गाड़ी का ब्यौरा दर्ज कर घर के नजदीकी शोरूम को चुनकर नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं। एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। इसकी तिथि शासन से पहले ही निर्धारित हो चुकी है। यदि निर्धारित समय से नंबर प्लेट नहीं लगेगा तो पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।