न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन की कवायद में पुलिस जुट गई है। तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं रात 10 से सुबह छह बजे तक तो डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बाबत कोतवाली में शनिवार को डीजे व लाउडस्पीकर संचालकों की बैठक हुई। इसमें पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा।
कोतवाली परिसर में आयोजित हुई बैठक में कोतवाल शशीमौली पांडेय ने कहा कि आगामी 22 फरवरी से नौ मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है। इस दौरान डीजे व लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाने की ज्यादा शिकायतें आती है। इसे देखते हुए व न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर डीजे व लाउडस्पीकर संचालकों के बीच बैठक कर उन्हें जरूरी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर नोटिस भी जारी की गई। इसमें सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर 75 डीबी से अधिक न हो, किसी भी तरह की व्यक्तिगत ध्वनि भी पांच डीबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और निजी स्थान से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके साथ ही रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक हर प्रकार के ध्वनि उपकरणों को बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने डीजे व लाउडस्पीकर संचालकों को निर्देश किया कि यदि कहीं से भी शिकायत आती है तो संबंधित संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।