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Azamgarh News: पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए होटलों पर लगेगा जुर्माना

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आजमगढ़। मंडल में 60 से अधिक होटल ऐसे हैं जिसमें प्रयोग किए गए पानी और स्लज के ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगले सप्ताह इनको अंतिम नोटिस जारी करेगा। इसके बाद भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था न करने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
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मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ और बलिया में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 67 होटलों को चिह्नित किया गया है। इन होटलों में सफाई, धुलाई आदि दैनिक कार्यों में बड़े पैमाने पर पानी का खर्च होता है। होटल संचालक सुविधा देने के नाम पर ग्राहकों से हर माह लाखों रुपये कमा रहे हैं, लेकिन इनके होटलों में प्रयोग किए गए पानी और स्लज के ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। बिना ट्रीटमेंट के ही प्रयोग किए गए पानी और को नालों में छोड़ दिया जा रहा है। इससे नदी का जल और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
इसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ ने बीते मार्च के पहले मंडल के सभी होटलों को दो बार नोटिस जारी किया था, जिसमें बोर्ड ने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया था कि वह होटलों में प्रयो्ग किए गए जल को शोधित कर ही नालों में छोड़ें। बोर्ड से नोटिस जारी होने के बाद आजमगढ़ बड़े पांच होटल और बलिया में दो होटलों में एसटीपी, ईटीपी की स्थापना कराई गई, लेकिन मंडल में अभी तक 60 होटल संचालकों ने अपने होटलों में एसटीपी और इटीपी का निर्माण नहीं कराया है। होटल में प्रयोग किए गए पानी को बिना ट्रीटमेंट के लिए खुले या फिर नदी में बहा दे रहे हैं।
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