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छह अगस्त को होगी अकबर अहमद डंपी की जमानत पर सुनवाई

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आजमग़ढ़। बसपा सांसद रहे अकबर अहमद डंपी की 1998 में रमाकांत यादव से भिड़ंत हो गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए दो जुलाई को अकबर अहमद डंपी की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। जिस पर छह अगस्त को सुनवाई होगी। 1998 में लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव सपा से उम्मीदवार थे और अकबर अहमद डंपी बसपा के उम्मीदवार थे। मतदान संपन्न होने के बाद एक दिन सूचना मिली कि रमाकांत ने डंपी के समर्थक के ईंट भट्ठे को क्षतिग्रस्त किया है। इस सूचना पर अकबर अहमद डंपी समर्थकों के साथ फूलपुर जा धमके। जहां उनके और रमाकांत यादव के बीच फायरिंग भी हुई। इस मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत की ओर से रमाकांत और अकबर अहमद डंपी के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी कर दिया गया। जिसमें रमाकांत हाजिर हो गए। लेकिन अकबर अहमद डंपी हाजिर नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने एक अगस्त को अपने वकील लाल बहादुर सिंह के माध्यम से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। जिस पर सुनवाई के लिए दो अगस्त की तिथि निर्धारित हुई लेकिन बहस नहीं हो सकी और छह अगस्त की तारीख पड़ गई। अब छह अगस्त को अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत पर बहस हो सकती है।
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