आजमगढ़। अदालत ने अवैध गांजा तस्करको सोमवार को दोषी पाते हुए 22 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना की अदालत में सुनाया गया।
मुकदमे के अनुसार गंभीरपुर थाना के उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा 24 अप्रैल 2019 की सुबह क्षेत्र में गश्त पर निकले थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांजा बेचने के लिए आ रहा है, इस सूचना पर विश्वास कर बहोरापुर प्राथमिक विद्यालय के पास गांजा तस्कर को दो किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी अपना नाम, पता जहानागंज थाना के पकडड़ीहा निवासी सुदेश कन्नौजिया पुत्र माया कन्नौजिया बताया। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने इस मुकदमे के वादी उप निरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा, हेड कास्टेबुल राजेश यादव, उप निरीक्षक बांके बहादुर को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी सुदेश कन्नौजिया को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।