आजमगढ़। थाना सिधारी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज आरोपी तमौली निवासी सीताराम को दोष सिद्ध पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला 18 अगस्त 1997 का है, जब तत्कालीन थानाध्यक्ष ने लिखा कि आरोपी और उसके गिरोह ने अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए संगठित अपराध किया। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में नौ गवाहों का परीक्षण हुआ। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नं०-6 संतोष कुमार यादव ने यह सजा सुनाई।
वहीं थाना बिलरियागंज में अवैध नशीला पदार्थ रखने के मामले में श्रीनगर सियरहा निवासी आरोपी विजय उर्फ पप्पू राय को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि तीन माह के कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश-3 अजय कुमार श्रीवास्तव ने जुर्म स्वीकार करने के बाद यह सजा सुनाई।