लाकडाउन का उल्लंघन कर शहर के सिविल लाइंस स्थित माल खोलने और खरीदारों से सोशल डिस्टेसिंग का पालन न कराने पर बुधवार को प्रशासन ने विशाल मेगा मार्ट के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बड़े प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई होने से व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति है।
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, विद्यालय, रेस्टोरेंट और सैलून आदि खोलने पर शासन ने पाबंदी लगा रखी है। जबकि किराना दवा, फल सब्जी तथा कुछ अन्य सामानों की दुकानों की खोलने की अनुमति दी जाती है। सिविल लाइंस स्थित विशाल मेगा मार्ट में खाद्यान्न और जरूरत के अन्य सामानों की बिक्री के साथ पूरा माल रोज खुल रहा था।
इससे वहां काफी भीड़ हो रही थी। जिला प्रशासन को इसकी शिकायत मिली तो बुधवार को एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह लेबर इंस्पेक्टर के साथ जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान पूरा मॉल खुला पाया गया और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर सभी प्रकार की खरीदारी की जा रही थी।
पूछताछ करने पर मॉल संचालकों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एडीएम प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने पर मॉल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। शहर कोतवाल केके गुप्ता ने बताया धारा 188 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है।