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Azamgarh News: चार दोषियों को चार साल की सजा

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जमीनी रंजिश को लेकर मारपीट किए जाने के एक मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रूपए जुर्माना भी लगाया। बुधवार को यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने सुनाया। मुकदमे के अनुसार, सिधारी थाना के मोमरखापुर गांव निवासी अब्दुल रहीम 11 जुलाई 2012 को अपने दरवाजे पर बैठा था। जमीन रंजिश को लेकर गांव के तकी, इस्माइल, गुड्डू व जुल्फेकार ने लाठी डंडे से वादी मुकदमा को मारपीटा। बचाने रहीम और उसकी पत्नी शाहजहां आई तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटा। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी, पीयूष त्रिपाठी ने घायल समेत कुल आठ गवाहों को पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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