फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Azamgarh News: युवक की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
आजमगढ़। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर–1 के अपर सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने वर्ष 2017 में हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 25,500-25,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

दीदारगंज थाना क्षेत्र के निकासीपुर गांव निवासी वादी सूर्यभान ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनकी लड़की की शादी 21 मई 2017 को थी। शादी समारोह में गांव के केदार यादव के लड़के और सूर्यभान के भतीजे ओमप्रकाश के बीच नाच-गाने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते 15 जून 2017 की सुबह जब ओमप्रकाश, उनका बेटा अभिषेक और पत्नी निर्मला खेत में खाद डाल रहे थे, तभी केदार यादव और उनके बेटे राधेश्याम, रघु और घनश्याम वहां पहुंचे और लाठी-डंडे व टांगी से हमला कर दिया। हमले में अभिषेक की मौत हो गई, जबकि निर्मला गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में दस गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने केदार यादव, रघु, घनश्याम और राधेश्याम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें