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Azamgarh News: कुंटू सिंह के नाम पर रंगदारी वसूलने के आरोप में चार पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

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माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के नाम पर संगठित अपराध और रंगदारी वसूली करने के आरोप में जीयनपुर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि गैंग चार्ट को जिलाधिकारी ने 21 अगस्त 2026 को मंजूरी दी थी। इसके आधार पर 16 अक्तूबर को जीयनपुर थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
गिरोह का सरगना अब्दुल हई निवासी अतरकच्छा बरडीहा है। सरफराज उर्फ अशहद, फैसल खान और सोएब को गिरोह का सदस्य बताया गया है। पुलिस का आरोप है कि गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए संगठित अपराधों में संलिप्त था और कुंटू सिंह के लिए अवैध धन की वसूली करता था।
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मामले की शुरुआत अक्तूबर 2024 में कारोबारी अब्दुल रहमान की शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चारों ने उनसे तीन लाख रुपये मांगे और रकम नहीं देने पर हत्या कराने की धमकी दी। भय के कारण छह अक्तूबर 2024 को गांव में अलीसरवर की चक्की के पास सरफराज उर्फ अशहद को एक लाख रुपये देने की बात कही गई।
इसके बाद 18 अक्तूबर को अतरकच्छा से बरडीहा जाने वाले मार्ग पर कब्रिस्तान के सामने अब्दुल हई, फैसल खान और सोएब को शेष दो लाख रुपये देने का आरोप लगाया गया। शिकायत के बाद भी आरोपियों ने और रुपये मांगे और ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के मुकदमे के लिए धन की जरूरत बताई।
इस मामले में जीयनपुर थाने में पहले भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 15 जुलाई 2025 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-12, आजमगढ़ में विचाराधीन है।
आरोपियों की कथित गतिविधियों को देखते हुए 12 फरवरी 2026 को गैंगस्टर एक्ट के लिए गैंग चार्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए भेजा गया था। मंजूरी मिलने के बाद अब गैंगस्टर एक्ट के तहत नई प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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