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हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्र कैद

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आजमगढ़। हत्या के एक मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बुधवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश बीडी भारती ने सुनाई। मुकदमे के अनुसार तरवां थाने के बोंगरिया निवासी दीपक पुत्र राम अवतार यादव के घर एक बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे की मृत्यु पर उसके मामा रामजनम यादव पुत्र रामबली यादव निवासी कटता थाना तरवां 22 जुलाई 2014 को संवेदना व्यक्त करने आए थे। शाम 5 बजे जब वह घर लौट रहे थे तो रास्ते में महंगूगंज बाजार के समीप पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने रामजनम को गोली मार दी। उपचार के दौरान वाराणसी में उनकी मौत हो गई। इस मामले में तरवां थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बबलू यादव पुत्र स्व. बद्री यादव, रामसुख पुत्र सत्यदेव, श्याम सुंदर पुत्र नगरू, निवासी कटता थाना तरवां और इसी थाना के चौरीखास निवासी अशोक पुत्र स्व. आधार यादव के विरुद्घ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साथ ही एक नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थी। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने वादी समेत कुल 10 गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद चारों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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