आजमगढ़। 37 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने बृहस्पतिवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-11 के न्यायाधीश अंकित वर्मा ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अमुझ यादव निवासी टिकरिया महुखा थाना फूलपुर की गांव के प्रसाद यादव से जमीन को लेकर रंजिश थी। इसी विवाद के चलते 12 अगस्त 1989 को दिन में करीब तीन बजे आरोपी त्रिलोकी, सरोज, छक्की तथा अदालती ने वादी और उसके परिवार के सदस्यों को लाठी-डंडों से बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया था।
मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।