आजमगढ़। प्रशासन ने जघन्य मामले के निपटारे के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस जघन्य मामलों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और मॉनिटरिंग सेल के साथ अभियोजन पक्ष कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर रही है। नतीजतन जिला कोर्ट ने रविवार को एक मामले में चार दोषियों को दो-दो वर्ष की कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
मेंहनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी रामजीत चौहान पुत्र टिल्लू ने चार मई 2003 को मेंहनगर थाने में मामले की तहरीर दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने हीरालाल, रामनरायन, राम अवध व हवलदार निवासी गोपालपुर, थाना मेंहनगर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद हीरालाल, रामनरायन, राम अवध व हवलदार को दोषी पाया। दोषियों को दो-दो वर्ष की कारावास और 4500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।