दीपावली पर पिछली बार की तरह इस बार भी जिले में 53 स्थानों पर 528 पटाखे की दुकानें लगेंगी। एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच तीन मीटर और आमन-सामने लगने वाली दुकानों के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी अनिवार्य है। उप जिलाधिकारी दिव्या सिकरवार ने बताया कि तहसील क्षेत्र के मार्टीनगंज के प्रमुख बाजारों में पटाखा बेचने की अनुमति केवल चिह्नित स्थानों पर ही होगी। बिना अनुमति पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद