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UP: पिता ने ही लूट ली नाबालिग बेटी की अस्मत, चिल्लाने पर सौतेली मां ने किया था ये काम; आरोपी को 15 साल की सजा

Wed, 18 Mar 2026 01:17 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।

सार

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में पिता-बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाले आरोपी को अदालत ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता की नानी की तहरीर पर कंधरापुर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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UP Crime: अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी पिता को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया। 

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अभियोजन के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता के बीच संबंध विच्छेद हो चुका था और वह अपनी मां के साथ नानी के घर रहती थी। हालांकि, उसका आना-जाना कंधरापुर थाना क्षेत्र स्थित अपने पिता के घर पर भी होता था। पीड़िता दो जून 2021 को अपने पिता के घर पर थी। उसी रात पिता ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। 

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अदालत ने सुनाई सजा

पीड़िता के रोने-चिल्लाने पर सौतेली मां उसे ननिहाल के पास छोड़ कर चली गई। पीड़िता की नानी की तहरीर पर पीड़िता के पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। 

अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिता को पंद्रह वर्ष के सश्रम कारावास तथा बाइस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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