दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा।
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UP Crime: अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी पिता को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता के बीच संबंध विच्छेद हो चुका था और वह अपनी मां के साथ नानी के घर रहती थी। हालांकि, उसका आना-जाना कंधरापुर थाना क्षेत्र स्थित अपने पिता के घर पर भी होता था। पीड़िता दो जून 2021 को अपने पिता के घर पर थी। उसी रात पिता ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।