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UP: बहू से दुष्कर्म के केस में ससुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास, अर्थदंड भी लगा; छह गवाहों ने बताया सच

Fri, 10 Oct 2025 06:01 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।

सार

यूपी के आजमगढ़ जिले में जनवरी 2024 में जीयनपुर थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। छह गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ससुर को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत ने सुनाई सजा। - फोटो : अमर उजाला
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Azamgarh News: अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी ससुर अलीम बाबा को अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार जीयनपुर कस्बे में पीड़िता अपने सास-ससुर के साथ रहती थी। उसका पति कमाई के लिए कतर गया था। जनवरी 2024 में हुई इस घटना के दिन पीड़िता की सास अपने पैतृक गांव गई थी। मौके का फायदा उठाकर ससुर अलीम बाबा ने बहू के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता को मारपीट कर चुप रहने की धमकी दी।

पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी और पांच महीने बाद जीयनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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