चुनाव ड्यूटी करने वाले शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों की यदि कोरोना से मौत हुई है तो उनके परिजन समस्त दस्तावेजों के साथ 15 जून तक आवेदन पत्र को संबंधित विभाग के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। बीएसए ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
जिलाधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किसी राजपत्रित अधिकारी से कराने के बाद 22 जून तक पोर्टल पर लोड किया जाएगा। शासन ने अनुग्रह राशि 15 से बढ़ाकर 30 लाख कर दी है। उन्होंने बताया कि शासन से जारी आदेश के तहत निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोरोना से मृत्य होने पर उस कर्मचारी के परिवार को ये अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मृतक शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी के परिजन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा निर्वाचन ड्यूटी ऑर्डर की प्रति, कोविड-19 से संक्रमण का प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक का एक फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। आवेदन 15 जून शाम छह बजे तक किया जा सकेगा। अपलोड किए गए आवेदन व उसके दस्तावेजों की जांच के लिए जिलाधिकारी द्वारा मौके पर किसी राजपत्रित अधिकारी को भेजकर कराई जाएगी। उसके बाद अपनी संस्तुति के साथ 22 जून को शाम छह बजे तक पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोरोना से मृत शिक्षकों के परिजन 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शासन से निर्देश जारी हो चुके हैं। आवेदन करते समय मांगे गए डाक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अम्बरीष कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।