अतरौलिया ब्लाक क्षेत्र के लोहरा गांव की नवनिर्वाचित प्रधान के खिलाफ अतरौलिया थाने में शुक्रवार को तहसीलदार के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया गया। यह कार्रवाई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में की गई है।
लोहरा गांव के प्रधानी की सीट पर विजयी शिखा पत्नी राजकपूर के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। शिखा ने कूटरचना कर अनुसूचित व पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया था। जिसकी शिकायत तहसीलदार व एसडीएम से हुई थी। जिस पर तहसीलदार बूढ़नपुर शक्ति प्रताप सिंह ने जांच की तो 20 जनवरी 2021 को निर्गत शिखा का जाति प्रमाण पत्र कूटरचित पाया गया। जिस पर राजस्व निरीक्षक शेषनाथ प्रसाद ने अतरौलिया थाने में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में राजस्व निरीक्षक ने बताया कि पहले 20 जनवरी को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया तो वहीं तीन अप्रैल 2021 को शिखा ने लेखपाल मंडल लोहरा को धोखे में रख कर पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। तहसीलदार ने बताया कि महिला की जाति पिता की जाति से ली जाती है। ऐसे में शिखा पत्नी राजकपूर ने कूटरचित तरीके से पहले अनुसूचित जाति और फिर पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया। एक व्यक्ति द्वारा अपनी जाति का दो-दो प्रमाण पत्र बनवाना धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधान के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एसओ अतरौलिया पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है।