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दहेज लोभी पति को आठ वर्ष की सजा

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आजमगढ़। दहेज हत्या के आरोपी पति को अदालत ने दोषी पाते हुए आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जबकि इसी मामले में आरोपी ससुर को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बुधवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश रामनरायन की अदालत ने सुनाई। घटना मेंहनगर थानाक्षेत्र के पवनी खुर्द गांव की है। गाजीपुर जनपद के थाना सैदपुर के कथवलिया गांव निवासी सीताराम की पौत्री पूजा का विवाह वर्ष 2015 में पवनी खुर्द गांव निवासी अमर राजभर पुत्र हरिहर के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी में मिले कम दहेज को लेकर पूजा को उसके ससुराल वाले तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे। इसी मामले को लेकर 23 अक्टूबर 2017 को उसके ससुराल वालों ने पूजा को जहर पिलाकर मार दिया था। इस मामले में मेंहनगर थाना पुलिस ने पति अमर, ससुर हरिहर के विरुद्घ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह व ओम प्रकाश सिंह ने इस मुकदमे के वादी समेत कुल सात गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दहेज लोभी पति को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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