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दो सगे भाइयों को हुआ जेल और जुर्माना

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आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को मारपीट किए जाने के दो आरोपी सगे भाइयों को दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद के साथ एक हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। जब कि इसी मामले में दो अन्य आरोपी पूर्णमासी और ललई की दौरान मुकदमा मौत हो गई थी। घटना मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सिकठी शाह मोहम्मद गांव की है। इस मामले में सिकठी शाह मोहम्मद गांव निवासी कन्हई पुत्र सहती ने एक अप्रैल 1999 को स्थानीय थाने में अरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि घटना की सुबह लगभग पौने बारह बजे नाबदान की पुरानी रंजीश को लेकर गांव के सुबाष, श्यामलाल पूर्णमासी पुत्रगण भोला हरिजन और जहानागंज थाना के बरहतिया गांव निवासी रिश्तेदार ललई गाली देने लगे। मना करने पर ईट से हमला कर दिए। जिसके कारण चोटें आई। इस मामले में स्थानीय थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरह से दो गवाह दुखंती और कन्हई परीक्षित हुए।
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