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बालात्कार के जुर्म में दो को बीस वर्ष की कैद

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आजमगढ़। एक महिला के साथ दुष्कर्म कर मोबाइल से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किए जाने के जुर्म में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाया और दोनों को 20-20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट धीरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई। घटना अहिरौला थाना क्षेत्र की है। इस मामले में दुष्कर्म की शिकार पीड़ित महिला ने अहिरौला थाना के संभोपुर निवासी मनीष सिंह उर्फ झिलगू और अवनीश उर्फ झिनकू सिंह पुत्र सूर्यनारायण सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि सात फरवरी 2015 की शाम लगभग साढ़े सात बजे गांव से बाहर शौच करने निकली थी। आरोपियों ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया और मोबाइल से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। यह जानकारी सात मार्च 2015 को उसने अपने पति को दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव ने इस मुकदमे की पीड़िता, कास्टेबुल चंद्रजीत सोनकर, डा. शिखा, कांस्टेबुल रेनू यादव, उप निरीक्षक प्रभात कुमार को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्षों के तर्को को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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