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बलात्कार के आरोपी के घर चस्पा हुई नोटिस

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आजमगढ़। किशोरी से बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर मंगलवार को शहर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट द्वारा जारी सीआरपीसी की धारा 82 की नोटिस चस्पा कराई। साथ ही आरोपी के निर्धारित एक माह के भीतर हाजिर होने के लिए गांव में डुगडुगी पिटवाई गई। फरार आरोपी किशोरी से बाराबंकी जिले की दरगाह में निकाह कर हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। हालांकि लड़की की उम्र कम होने पर अदालत ने कार्रवाई का आदेश दिया है। पुलिस के इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। शहर कोतवाल विनय कुमार मिश्रा के मुताबिक शहर के बाजबहादुर मुहल्ला निवासी इरशाद कुरैशी पुत्र वकील 16 मई 2018 को शहर की रहने वाली एक किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। इरशाद ने बाराबंकी जिले में स्थित एक मजार पर उसके साथ निकाह किया। उधर लड़की के घर वालों ने थाने में केस दर्ज करा दी। पुलिस से बचने के लिए इरशाद हाईकोर्ट पहुंचा और अपील करते हुए कहा कि हम दोनों शादी कर लिए हैं। हमें पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए। हाईकोर्ट ने पूरा मामला दीवानी न्यायालय आजमगढ़ के यहां भेजवा दिया। लड़की की उम्र कम होने पर कोर्ट ने इरशाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। चूंकी लड़की न्यायालय में थी। जबकि इरशाद बाहर था। कोर्ट के फैसले की भनक लगते ही वह फरार हो गया। जबकि लड़की घर वालों को सौंप दी गई। इस मामले में कई राजनीति दलों के लोगों ने पंचायत कर मामले को दबाने का प्रयास किए पर किशोरी के घर वाले नहीं मानें। ऐसे में पुलिस अपनी कार्रवाई जारी करते हुए इरशाद की तलाश में जुटी रही। उसकी गिरफ्तारी न होने पर 12 नवंबर को अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 की नोटिस जारी किया। जिसका 13 नवंबर मंगलवार को तामिल कराया गया। कोतवाल ने बताया कि निर्धारित अवधि में इरशाद नहीं हाजिर होता है तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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