आजमगढ़। खाद्य विभाग द्वारा पूर्व में दो ग्वालों से दूध के और एक दुकानदार से बर्फी का नमूना लिया गया था। सभी नमूनों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को उक्त मामलों की एडीएम प्रशासन की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में एडीएम प्रशासन ने तीनों को दोषी पाते हुए 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। खाद्य विभाग की टीम ने दो जून 2017 को सिधारी थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी सुरेंद्र यादव और 26 मई 2017 को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उमरी गनेशपुर गांव निवासी सुरेश यादव से दूध का नमूना लिया था। टीम ने 28 अक्टूबर 2017 को बरदह थाना क्षेत्र के गंगापुर निवासी राजबहादुर यादव की दुकान से बर्फी का नमूना लिया था। सभी नमूनों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। जांच रिपोर्ट में सुरेंद्र यादव और सुरेश यादव से लिए गए दूध में फैट कम पाया गया। राजबहादुर के बर्फी का नमूना भी फेल पाया गया। खाद्य विभाग की ओर से इनके खिलाफ सजा का निर्धारण करने के लिए मामले को शुक्रवार को एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद एडीएम प्रशासन ने तीनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।