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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या में दोषी दंपती को दस-दस साल की सजा

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गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-4 दिनेश कुमार की अदालत ने आरोपी पति-पत्नी को दोषी करार दिया। अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के चौकन्ना रामचंद्र निवासी दिलीप मौर्य की अपने पट्टीदार अजय मौर्य से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी विवाद के चलते अजय मौर्य ने दिलीप मौर्य के घर से निकलने वाले पानी का रास्ता बंद कर दिया था।
18 जून 2020 को दिन में करीब दो बजे दिलीप मौर्य की मां भानमती नाली खोलने लगीं। आरोप है कि इसी दौरान अजय मौर्य, उसकी पत्नी सुशीला देवी और दो नाबालिग लड़कों ने भानमती पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में भानमती गंभीर रूप से घायल हो गईं।
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परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसी रात उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने अजय मौर्य और उसकी पत्नी सुशीला देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना।
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