आजमगढ़। कोरोना कर्फ्यू को 17 मई की सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बुधवार को डीएम राजेेश कुमार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहतं स्कूल और माध्यमिक विद्यालयों को 20 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। आनलाइन पढ़ाई भी बंद रहेगी लेकिन शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक खुलेंगी।
डीएम ने कहा कि जनपद सीमा में दूसरे जिलों के वाहनोें का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव व सभाएं नहीं होंगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान, शापिंग कांप्लेक्स, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। चिकित्सीय सेवाएं व मेडिकल स्टोर्स, एंबुलेंस, मरीजों व तीमारदारों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। सब्जी, फल, भोजन सामग्री, अनाज व गल्ले की रिटेल दुकानें तथा दूध, ब्रेड, बेकरी के आउटलेट्स पूर्वाह्न 11 बजे तक ही कोरोना गाइडलाइन के साथ खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि के संचालन पर कोई प्रतिबंध नही होगा। राज्य परिवहन की तथा निजी बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस तथा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनॉक के आधार पर पास की भांति मान्य होगा।
घर के अंदर होंगे धार्मिक कार्य
आजमगढ़। डीएम ने कहा कि सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऐसे में धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर होंगे। शादी समारोह में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति होगी। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवाश की व्यवस्था करनी होगी। कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आयोजक व मैरेज हाल के संचालक जिम्मेदार होंगे। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।