आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह की अदालत ने लूट और लूट के प्रयास के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा उर्फ शमशेर खान को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष 8 महीने की कैद और प्रत्येक मामले में 2000-2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पहला मामला सिधारी थाना क्षेत्र के मुंडा बाजार का है, जहां राजेश यादव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करते हैं। 7 नवंबर 2019 को वह बैंक से डेढ़ लाख रुपये निकालकर अपने केंद्र लौट रहे थे। दिन में करीब तीन बजे रोडवेज के पास दो अज्ञात हमलावरों ने कट्टे के बल पर उनसे रुपये लूटने का प्रयास किया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिससे डरकर आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए।
दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 16 नवंबर 2019 की शाम कॉल पांडे मोहल्ले की निवासी इंद्रावती देवी सब्जी खरीदकर लौट रही थीं। रास्ते में दो लुटेरों ने कट्टे के बल पर उनकी सोने की चेन लूट ली। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी मोहम्मद समीर को गिरफ्तार किया और उसके पास से लूटी गई चेन बरामद की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने दोनों मामलों में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।