आजमगढ़। दीवानी न्यायालय परिसर से सटे आवास में नायब तहसील सदर के कोरोना पॉजिटिव आने से 250 मीटर के एरिया में इसे कंटेमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके कारण दीवानी न्यायालय को भी बंद कर दिया गया है। अब कंटेमेंट जोन समाप्त होने पर ही दीवानी न्यायालय की गतिविधियां बहाल की जाएंगी।
प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर दीवानी न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन में है। उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार न्यायिक परिसर के कंटेनमेंट जोन में रहने तक जनपद न्यायालय बंद रहेगा। इस अवधि में सभी न्यायालयों की ओर से सुनवाई के लिए तय प्रकरणों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर सामान्य तिथियां नियत की जाएंगी। प्रकरणों में नियत तिथियों से संबंधित सूचना एनजेडीजी पोर्टल या ई-कोर्ट ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। रिमांड कार्य अवकाश के दिनों की भांति किया जाएगा।