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छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव, दिए जाएंगे दो विकल्प

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आजमगढ़। कोविड-19 के चलते शिक्षण संस्थानों में चालू शैक्षिक सत्र में अंकों के साथ और अंकों के बगैर दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किए गए छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा के लिए पात्र माना जाएगा। समाज कल्याण ने इस सुविधा के लिए पहले से तय नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले पास, प्रोन्नत और परीक्षा परिणाम नहीं आया के तीन विकल्प थे। मगर इस बार अंकों के साथ प्रोन्नत और अंकों के बगैर प्रोन्नत के दो विकल्प तय किए गए हैं। समाज कल्याण निदेशक ने चालू शैक्षिक सत्र में पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं कक्षा और अन्य उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन के नियमों में यह बदलाव किया गया है। समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आनलाइन आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं में से जिन्हें अंक के साथ अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है उन्हें प्राप्त अंकों की जानकारी देना अनिवार्य होगा जबकि बगैर अंक दिए प्रोन्नत होने वाले छात्र-छात्राओं को बगैर अंक की जानकारी दिए आवेदन करना होगा।
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