आजमगढ़। बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके विकास खंड क्षेत्र में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं हो रहा है। बीएसए राजीव कुमार पाठक ने बताया कि शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित सभी विद्यालयों की मान्यता की स्थिति की जांच कराई जाए।
इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में 20 अप्रैल 2026 तक विद्यालयों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि सर्वे के दौरान कोई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है या बिना मान्यता के उच्च कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, तो उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर 25 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध करानी होगी। साथ ही संबंधित विद्यालय का नाम, संचालक का नाम और वहां अध्ययनरत छात्रों की संख्या भी रिपोर्ट में देनी होगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 25 अप्रैल के बाद यदि किसी क्षेत्र में बिना मान्यता विद्यालय संचालित पाया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। विभाग ने इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।