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दुकानों और ठेलों में खड़े होकर खाने पर लगी रोक

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आजमगढ़। हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर पारित आदेश के क्रम में जिलाधिकारी ने कोविड-19 पर रोकथान के लिए नए दिसा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी अधिकारी-कर्मचारी के लिए के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गाया है।
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सरकारी संस्थाओं और कार्यालयों में अधिक से अधिक लोगों के मास्क लगाकर संवेदनशील बनने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की ओर से मास्क नहीं पहना जा रहा है और शारीरिक दूरी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो 18008896734 टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जा सकती है। नियमों के अनुपालन के लिए पुलिस को पैदल, बाइक और अन्य माध्यमों से राउंद द क्लाक मार्च के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों के किनारे ठेले, रेस्टोरेंट पर खड़े होकर खुले में काने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सामग्री को पैक करा घर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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