मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी। माफिया मुख्तार अंसारी ने 27 अगस्त को न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकाला गांव में ठेकेदार पर जानलेवा हमले और मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार व उसके 11 सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। बीते 27 अगस्त को मुख्तार की तरफ से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। कागजात पूरे न होने के चलते उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि नौ सितंबर को सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुख्तार की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता विनय मिश्रा व संजय द्विवेदी ने दी है।