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आजमगढ़ : शराब कारोबारी की डेढ़ करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

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आजमगढ़। कुख्यात अवैध शराब कारोबारी संजय कुमार सोनी की 1 करोड़ 42 लाख रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क होगी। इसका आदेश प्रशासन ने जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि संजय कुमार सोनी निवासी छाछू मोहल्ला, थाना जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर विगत कई वर्षों से अवैध शराब के निर्माण व बिक्री का धंधा अपने गिरोह के साथ कर रहा था। उसने अपराध से बनाई संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी। गोपनीय जांच में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त नकली बारकोड, लेबल, रैपर लगाकर अपमिश्रित व अवैध शराब की बिक्री कर रहा था। जिससे उसकी अपराध जगत से अर्जित 1,42,73,920 रुपये की संपत्ति का कुर्की का आदेश जारी किया गया है। इसमें अभियुक्त की अपने नाम से अंबेडकरनगर जिले के ग्राम वाजिदपुर देहात, सुरहुरपुर में 31 दिसंबर 2018 को खरीदी गई संपत्ति और पत्नी अनीता देवी के नाम 9 जनवरी 2019 को खरीदी गई संपत्ति शामिल हैं। उक्त संपत्तियां जलालपुर अंबेडकर नगर मार्ग पर स्थित है। तहसीलदार जलालपुर अंबेडकर नगर की आख्या के अनुसार उस पर वर्तमान में दो मंजिला भवन निर्मित है और भूतल पर 13 दुकानें बनी हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने 11 जून 2022 को धारा 14(1) में उक्त संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
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