आजमगढ़। नये वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जा रहे है। वहीं जल्द ही सभी पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जायेगा। शासन पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कवायद में जुटा हुआ है। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसकी कंपनी के द्वारा पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाएंगे। अप्रैल 2019 से सभी नये वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जा रहे है। इस नंबर प्लेट पर आरटीओ द्वारा जारी किये गये नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। वहीं नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले नंबर का फांट व फांट साइज भी निर्धारित है। जिस कंपनी का वाहन है उसकी कंपनी के द्वारा नंबर प्लेट बनवा कर वाहनों पर लगाया जा रहा है। वाहनों के नंबर प्लेट पर नाम, पदनाम व विभाग का नाम आदि लिखने पर रोक लगाने के अलावा वाहनों पर नंबर प्लेट फिक्स कर दिये जाने के उद्देश्य को लेकर शासन ने इस नई व्यवस्था को फिहलाल नये वाहनों के लिए लागू किया है। अब पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कवायद शुरू की जानी है। इसकी कवायद में शासन स्तर पर कवायद चल रही है। पुराने वाहनों पर भी नया नंबर प्लेट वहीं लगेगा जिस कंपनी का वाहन होगा। एआरटीओ प्रशासन आरएन चौधरी ने बताया कि फिलहाल पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने का कोई फरमान तो नहीं आया है लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा आदेश आ जायेगा। वैसे अभी भी कोई भी व्यक्ति अपने पुराने वाहन पर नया नंबर प्लेट लगवा सकता है। इसके लिए जिस कंपनी का वाहन उसके पास है उसे वहां जाना होगा और आरसी का फोटो कापी देना होगा। कंपनी के लोग आरसी के अनुरूप नंबर प्लेट बनवा कर उनके वाहन पर लगवा देंगे।