जनसूचना अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 10 बिंदुओं पर जनसूचना मांगने पर सूचना मांगने वाले से विकास खण्ड से 12 हजार रुपये ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने का पत्र जारी कर दिया गया। पैसा न जमा करने पर प्रार्थी को जनसूचना नहीं दी जा रही है।
इफ्तेखार पुत्र रियाज निवासी हेमईपुर विकास खण्ड फूलपुर ने 28 अक्तूबर 2023 को खण्ड विकास अधिकारी फूलपुर से गांव के विकास से संबंधित जानकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मांगी थी। उन्होंने ग्राम प्रधान शिवकुमारी पत्नी फूलचन्द के कार्यकाल में गांव में हुए विकास से संबंधित 10 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना देने के नाम पर पर कार्यालय ग्राम पंचायत मुण्डवर से पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा गया कि आपके द्वारा गांव के विकास संबंधी 10 बिंदुओं पर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगी गई हैं। फोटो कॉपी आदि के खर्च के लिए आप ग्राम पंचायत के खाता में 12 हजार रुपये जमा कर दें। जमा पर्ची ग्राम पंचायत कार्यालय में भी जमा करें। देरी करने पर पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी फूलपुर विमला चौधरी ने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता मुझसे स्वयं मिला था। लेकिन यह नहीं बताया कि 12 हजार रुपये की मांग की गई है। यह गलत है। इस प्रकरण की जांच कराउंगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।