हाईवे पर स्थित 163 शराब की दूकानों को हटाने के लिए आबकारी विभाग की ओर से उनके अनुज्ञापियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 31 मार्च तक किसी भी दशा में शराब की दूकानें हटा लेेने की चेतावनी दी गई है। कोर्ट के आदेश पर आबकारी विभाग से नोटिस मिलने के बाद अनुज्ञापी नई दूकान के लिए नई जगह तलाश रहे हैं।
आजमगढ़ जिले में जिन हाईवे से शराब की दूकानें हटाने का निर्देश जारी किया गया है। उसमें इलाहाबाद-आजमगढ़ मार्ग, आजमगढ़-वाराणसी मार्ग, आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग, आजमगढ़-मऊ और गाजीपुर मार्ग, बिलारमऊ-फूलपुर मार्ग आदि शामिल हैं। इन हाईवे पर कुल शराब की 163 दूकानें चल रही हैं। इसमें देशी शराब की 72, अंग्रेजी शराब की 48 और बीयर की 43 दूकानें शामिल हैं। बता दें कि इन प्रमुख मार्ग पर स्थित शराब की दूकानों से शराब खरीदकर ज्यादातर लोग पीते हैं और नशे की हालत में वाहन चलाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या फिर मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से दूसरे वाहन को टक्कर मार देते हैं।
इस प्रकार के एक दो नहीं बल्कि कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हादसों के बाद मेडिकल परीक्षण में पाया गया कि चालक शराब के नशे में थे। प्रमुख मार्ग पर शराब की दूकानें खुलने की वजह से चालकों को आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है। इससे अपराध की घटनाओं में भी इजाफा होता है। अतः कोर्ट ने प्रमुख मार्ग पर स्थित शराब की दूकानों को हटाने के लिए जिला प्रशासन को 31 मार्च तक का समय दिया है। कोर्ट की सख्ती के बाद आबकारी विभाग की तरफ से प्रमुख मार्ग पर स्थित शराब की इन दूकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी की गई है। नोटिस मिलने के बाद अनुज्ञापी अपनी दूकानों को प्रमुख मार्ग से हटाकर उन्हें दूर शिफ्ट करने के लिए जगह तलाश रहे हैं।