आजमगढ़। जिले की विभिन्न अदालतों ने सोमवार को दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई। सिधारी थाना क्षेत्र की रहने वाली रीता यादव ने 28 सितंबर 2024 को तहरीर दी थी कि विशाल राजभर ने उनके घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर सात हजार रुपये नकद, सोने की चेन तथा अंगूठी चोरी की थी। मामले में सिधारी थाने ने प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना की। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 अमर सिंह की अदालत ने विशाल राजभर को दोषसिद्ध करके जेल में बिताई गई एक साल छह महीने की अवधि को कारावास मानते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं, दूसरे मामले में सरायमीर थाने में साल 2010 में तत्कालीन थानाध्यक्ष की ओर से दर्ज कराए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी इमरान पर गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करने का आरोप था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर)/एफटीसी-1 अमर सिंह की अदालत ने इमरान को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई दो साल 10 दिन की अवधि को साधारण कारावास मानते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।