आजमगढ़। लोकसभा सीट आजमगढ़ और लालगंज में चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी कर दी। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में बने 2305 मतदान केंद्रों पर इस बार 34,97,317 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले को 26 जोन और 53 सेक्टरों में बांटा गया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि जनपद की दोनों लोकसभा सीट के लिए 16 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा तो 23 अप्रैल तक चलेगा। 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 26 अप्रैल को नाम वापसी और 12 मई को मतदान होगा। जिले में कुल 2305 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 1956 मतदान केंद्र लालगंज सुरक्षित और 1987 मतदान केंद्र आजमगढ़ में हैं। चुनाव के लिए जनपद में 6463 बीयू, 4703 सीयू और 5058 वीवीपैट उपलब्ध हैं। पुलिस अधीक्षक प्रो. त्रिवेणी सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस फोर्स पर्याप्त है। चुनाव के दौरान और फोर्स आएगी। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेल बनाया गया है। अगर कोई गलत खबर या किसी केे फायदा पहुंचाने और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब व असलहे को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है जो आगे भी जारी रहेगी।
कलेक्ट्रेट में बनाया गया कंट्रोल रूम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के द्वितीय तल पर कक्ष संख्या 60 में कंट्रोल रूम और जिला संपर्क केंद्र की स्थापना की गई है। इसका टोल फ्री नंबर 1950 है जो 24 घंटे संचालित होगा। इस पर कॉल कर कोई भी अपने मतदान केंद्र, बूथ, आदि की जानकारी कर सकता है।
सी विजिल पर दर्ज शिकायत का 100 मिनट में होगा निस्तारण
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सी विजिल एप लांच किया गया है। जिस पर कोई भी मतदाताओं को लुभाने, डराने, धमकाने या मतदान करने से रोकने आदि की शिकायत कर सकता है। इस पर 100 मिनट के अंदर जिला प्रशासन कार्रवाई कर चुनाव आयोग को अवगत कराएगा।
कुल मतदाताओं की संख्या 3497317
लालगंज में कुल 1726680 मतदाता : पुरुष 920894 व महिला 805746
आजमगढ़ में कुल 1770637 मतदाता : पुरुष 962889 व महिला 807674
दिव्यांग मतदाता - 28683
---------------
13 मार्च तक हट जाए प्रचार सामग्री
आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आयोग के निर्देशों के अनुरूप 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों, दीवार, बाउंड्री वॉल, सरकारी कैंपस, विद्युत खंभे, टेलीफोन खंभों पर लगाए गए झंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, वॉल राइटिंग आदि हटाया जाना अनिवार्य है। तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें। 13 मार्च शाम पांच बजे तक प्रत्येक दशा में जिला निर्वाचन कार्यालय में यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि हटवा दिया गया है और वॉल राइटिंग की पुताई करा दी गई है।