आजमगढ़। सदर तहसील के नैठी गांव के किसान जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक द्वारा फर्जी इंद्राज के सहारे ग्राम सभा की नवीन परती भूमि को विद्यालय के नाम से दर्ज करा लिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व ओमप्रकाश राजभर द्वारा इस आशय का वाद जिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर सुनवाई के बाद सोमवार को जिलाधिकारी ने लाभार्थियों और इसमें लिप्त राजस्व कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुुए पुन: भूमि को नवीन परती के खाते में दर्ज करने का आदेश जारी किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल वाद के न्याय संगत निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से आख्या प्राप्त की गई। 24 अक्तूबर 2017 को उनकी आख्या प्राप्त हुई। जांच में उन्होंने पाया कि फर्जी इंद्राज के सहारे ग्राम सभा की 0.096 हेक्टेयर भूमि को विद्यालय के नाम से अंकित किया गया है। इस पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने संदिग्ध अमलदराम को निरस्त करते हुए उक्त भूमि को दोबारा ग्रामसभा के नवीन परती खाते में दर्ज करने की संस्तुति की। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सोमवार को फर्जी प्रविष्टी दाखिल करने में शामिल राजस्व कर्मियों और लाभार्थियों के विरूद्घ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। साथ ही उक्त भूमि को पुन: नवीन परती के खाते में दर्ज करने का आदेश जारी किया।