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पार्टी के खाते में जुड़ेगा हेलीकाप्टर लैंडिंग का किराया

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आजमगढ़। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों के खर्चे में क्या-क्या जुड़ेगा, निर्वाचन आयोग ने इसका भी निर्धारण किया है। आयोग ने स्टार प्रचारकों के हेलीकाप्टर इस्तेमाल के खर्चे को भी इसमें जोड़ने का निर्देश दिया है।
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लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए हर प्रत्याशी को 70 लाख रुपये तक खर्च करने की सीमा चुनाव आयोग ने निर्धारित की है। इतनी धनराशि कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है। चुनाव के दौरान हर पार्टी द्वारा प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की फौज अपने प्रत्याशी के पक्ष में हवा बनाने के लिए उतारी जाती है। हर पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी है। चुनाव आयोग ने इन स्टार प्रचारकों के खर्च को पार्टी खर्च में जोड़ने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में अगर कोई स्टार प्रचारक हेलीकाप्टर से प्रचार के लिए पहुंचता है तो उसके हेलीकाप्टर की लैंडिंग के लिए 15000 रुपये का किराया निर्धारित किया है। यह किराया पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा। लेकिन स्टार प्रचारक के आगमन पर होने वाली जनसभा आदि पर होने वाले खर्च को प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि स्टार प्रचारक को अपने साथ एक लाख रुपये तक रखने की इजाजत है। अगर कोई इससे ज्यादा धनराशि लेकर चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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