आजमगढ़। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त पारसनाथ गुप्ता ने जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य डायट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की वसूली इनके वेतन से करने के लिए निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं। मुबारकपुर निवासी मो. शहूद ने कुछ सूचनाएं जन सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से मांगी थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर सूचना आयोग में अपील की गई। प्रकरण में सुनवाई के बाद प्राचार्य डायट को दोषी माना गया है। नोटिस देने के बाद भी वो सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए। न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य डायट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की वसूली इनके वेतन से किस्तवार की जाएगी। इसके निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं।