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बरोजगारों को रोजगार लगाने के लिए मिलेगा ऋण

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आजमगढ़। रंजन चतुर्वेदी उपायुक्त उद्योग ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गई है। जिसके तहत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को ऋण प्रदान किया जाएगा। जिससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी उपलब्ध कराया जाएगा, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को पांच प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में किसी योजना का लाभ न प्राप्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद में जिले से चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी के उद्योग को वरीयता दिया जाना है। योजना में आवेदन की अन्तिम तिथि 15 जुलाई है।
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