लाटघाट। जनपद के हरैया ब्लाक के बैजाबारी गांव में पोखरी की खुदाई कराने के मामले में प्रशासन की ओर से ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई न करने से नाराज शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने इस मामले में खंड विकास अधिकारी हरैया गुलाब चंद्र को अभिलेखों के साथ तलब किया है।
हरैया विकास खंड के बैजाबारी गांव निवासी शिकायत मोहन यादव का आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य सूर्यभान यादव और ग्राम प्रधान हरकेश यादव द्वारा गांव स्थित पोखरी की खुदाई का कार्य मनरेगा के तहत मजदूरों के बजाए 14,15 और 16 जून को जेसीबी लगाकर कराया। इसके बाद दोनों ने मिलकर मनरेगा मजदूरों के जॉबकार्ड को लगाकर इसके भुगतान का प्रयास शुरु कर दिया। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो खंड विकास अधिकारी ने भुगतान को रोक दिया। तब मोहन यादव ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उनकी इस याचिका पर हाईकोर्ट ने खंड विकास अधिकारी हरैया को अभिलेखों के साथ कोर्ट में तलब किया है।
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बैजाबारी गांव में मजदूरों के बजाए जेसीबी से पोखरे की खुदाई का मामला संज्ञान में आया हुआ है। भुगतान के लिए मस्टरोल लगाया गया था। शिकायत मिलने पर भुगतान को रोक दिया गया है। पोखरी की खुदाई जेसीबी से कराने के मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। -गुलाब चंद, खंड विकास अधिकारी हरैया।