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गांधी इंटर कालेज की भूमि को लेकर फंसा पेंच

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आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते में सदर तहसील के किशुनदासपुर स्थित गांधी इंटर कालेज भी आ रहा है। एक्सप्रेस-वे को बनाने के लिए विद्यालय को हटाया जाना जरूरी है। विद्यालय की इमारत का मुआवजा तो प्रबंधन को मिलना तय है, लेकिन जमीन को लेकर पेच फंसा हुआ है। ग्राम प्रधान ने एसओसी के यहां वाद दायर कर रखा है कि विद्यालय का निर्माण ग्राम समाज की जमीन में हुआ है। यदि ऐसा है तो जमीन का मुआवजा विद्यालय को नहीं मिल सकता। प्रकरण को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में पंचायत होती रही। उन्होंने एसओसी को जल्द मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
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लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया कर बनने वाले वाले 340.82 किमी लंबे सिक्सलेन के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का लगभग 84 किमी का हिस्सा जनपद से होकर गुजर रहा है। सिक्सलेन के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए किसानों से कुल 888 हेक्टेयर जमीन लेनी थी। इसमें अभी तक 94 फीसदी जमीन ली जा चुकी है। आठ हेक्टेयर सरकारी जमीन का भा पुनर्ग्रहण होना है। रास्ते में आ रहे हैंडपंप को जल निगम की ओर से, तार को हटाने के कार्य बिजली विभाग की ओर से किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते में दो प्राथमिक और एक इंटर कालेज आज रहा है। इसे भी एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए हटाया जाना है।
एक्सप्रेस-वे के कार्य की प्रगति और समीक्षा के लिए छह दिसंबर या उसके बाद मुख्यमंत्री के आने की बात कही जा रही है। इसके लेकर प्रशासन रास्ते के निर्माण में आने वाले अवरोध को हटाने में जुट गया है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते में आ रहे सदर तहसील के किशुनदासपुर स्थित गांधी इंटर कालेज को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कालेज प्रबंधन की ओर से लगभग छह एकड़ जमीन और इमारत को अपना बताते हुए मुआवजे की मांग की जा रही है। वहीं कालेज की जमीन को ग्राम समाज की बताते हुए एसओसी के कोर्ट में वाद दायर किया गया है। यदि जमीन ग्राम समाज की हुई तो मुआवजा संभव नहीं है। इमारत का मुआवजा कावेज प्रबंधन को देने के लिए विभाग तैयार है।
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मामले को लेकर कालेज प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों को जिलाधिकारी ने सोमवार को तलब किया था। प्रबंधन को इमारत का मुआवजा लेकर उसे हटाने के निर्देश दिए गए। जमीन पर मुआवजे का फैसला एसओसी (बंदोबस्त अधिकारी) का निर्णय आने के बाद करने को कहा। एसओसी एसके जायसवाल ने बताया कि मामले की पत्रावली देखी जा रही है। उसी के आधार पर फैसला किया जाएगा।


गांधी इंटर कालेज की जमीन पर फैसला एसओसी के निर्णय के बाद होगा। इमारत का मुआवजा जारी किया जा रहा है। यदि जमीन ग्राम समाज की होगी तो उसका पुनर्ग्रहण किया जाएगा।
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आलोक वर्मा, एसओसी
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