आजमगढ़। बालिका को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। सजा अपर सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट धीरेंद्र कुमार की अदालत में सुनाई गई। पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली के हरैया गांव निवासी राजेंद्र पुत्र त्रिवेणी के विरुद्व स्थानीय थाना कोतवाली में रिर्पोट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि छह अक्तूबर 2011 को दशहरे के दिन मेला देखने के लिए बालिका घर से निकली थी। शहर के बड़ादेव के पास से अभियुक्त पीड़िता को जबरदस्ती ले गया। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोप पत्र न्यायलय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने पीड़िता के पिता समेत कुल चार गवाहों को अदालत में पेश किया। सुनने के बाद न्यायदीश ने आरोपी राजेंद्र को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।