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अवैध निर्माण और प्रदूषण की रोकथाम को जल्द गठित हो कमेटी

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आजमगढ़। वर्ष 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के आदेश पर सभी जनपदों को जिला स्ततरीय पर्यावरण समिति के गठन के निर्देश दिए गए थे। समिति का कार्य नदी के किनारे 200 मीटर के क्षेत्र में प्रदूषण की रोकथाम और अवैध निर्माण पर रोक लगाना था। नदियों के अलावा नालों, झीलों और तालाबों में बिना शुद्धीकरण जल प्रवाहित करने पर भी रोक लगाना था। अभी तक कई जनपदों में समिति का गठन नहीं होने पर शासन ने जल्द समिति का गठन कर प्रत्येक माह समिति की बैठक कराने और इसकी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देश के बाद समिति के गठन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल की ओर से वर्ष 2015 में ही इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे। आदेश के क्रम में 19 अक्तूबर 2015 को शासन की ओर से जिलास्तरीय पर्यावरण समिति के गठन के निर्देश दिए गए थे। समिति का कार्य नदी के उच्च्तम बाढ़ स्तर से दोनों ओर 200 मीटर तक पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण और विनियमित क्षेत्र में ठोस कूड़ा, बायोमेडिकल, ई-वेस्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर रोक लगाना था। इसके साथ ही पहले से फेंके गए इस प्रकार के कूड़े का निस्तारण कराने के आदेश दिए गए थे। इसके साथ ही नदी तट के आसपास अवैध रूप से हो रहे विकास कार्यों को रोकने, जलभराव के क्षेत्र को चिह्नित करने, शहरी और औद्योगिक के दूषित जल को बिना शुद्धिकरण नदी में प्रवाहित होने से रोकने आदि महत्वपूर्ण आदेश दिए गए थे। समिति के प्रत्येक माह बैठक कर इसकी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग, और सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेजना था। इसके बाद भी सभी जनपदों में अभी समिति का गठन भी नहीं हुआ है। न ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने सभी डीएम को समिति के गठन और इसकी नि यमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के बाद जिला प्रशासन की ओर से भी इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
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शासन के निर्देशानुसार प्रदूषण नियंत्रण विभाग को कमेटी का गठन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी के गठन के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
नरेंद्र सिंह, एडीएम प्रशासन
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