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श्रीमन हल्दीराम फूड प्लाजा पर लगा 24 हजार का जुर्माना

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आजमगढ़। मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक्री करने पर एक फूड प्लाजा के खिलाफ शनिवार को एडीएम प्रशासन न्यायालय से कार्रवाई का आदेश हुआ। जिसके तहत फूड प्लाजा पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तीन अगस्त 2017 को इस फूड प्लाजा से पनीर की नमूना लिया था, जो जांच में फेल साबित हुआ। जिसके आधार पर ही एडीएम प्रशासन न्यायालय में वाद दाखिल हुआ था। खाद सुरक्षा अधिकारी अमर देव सिंह कुशवाहा ने 3 अगस्त 2017 को रोडवेज क्षेत्र स्थित श्रीमन हल्दीराम फूड प्लाजा पर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान पनीर का नमूना लिया। जिसे जांच के लिए लखनऊ स्थित खाद्य विश्लेषक को भेजा गया। जांच में भेजे गए पनीर में मिल्क फैट कंटेंट निर्धारित मात्रा से कम पाया गया। इसके पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम प्रशासन के न्यायालय में वादा दाखिल किया। जिस पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने 22 सितंबर को श्रीमन हल्दीराम फूड प्लाजा संचालक सिद्धार्थ सिंह पर मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री के आरोप में 24 हजार रुपये का जुर्माने का आदेश निर्गत किया। एडीएम प्रशासन ने सिद्धार्थ सिंह को एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि ट्रेजारी के माध्यम से राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है।
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