अदआजमगढ़। एक आपराधिक मामले की हुई सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष सरायमीर को अरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश दिया।
स्थानीय थाना क्षेत्र के बखरा गांव निवासी इरफान अहमद ने अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)के तहत मुकदमा पंजीकृत किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के अनुसार 29 मई 2018 की शाम पीड़ित इरफान गांव के आबिद के साथ मोटर साइकिल से छित्तेपुर बाजार जा रहे थे। गांव के राधे के घर के सामने जैसे ही पहुंचे, उस समय लगे जाम में जाने के लिए रास्ता दिए जाने की मांग को लेकर लाठी-डंडा और असलहों से लैस आरोपी विक्रम, मिठाई लाल, रामअचल, राधेमोहन, जैतून, सनोज, बिंदू और दस-पंद्रह अन्य अज्ञात जो उलझ गए और आक्रामक हो गए। हमले में नौशाद, इमरान, बेलाल, इसरार और दानिश को गंभीर चोटे आई। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरेवां में पहले भर्ती किया गया। बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़ित घायल ने सरायमीर थाना पुलिस समेत पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से प्रार्थना पत्र भेज कर घटना से अवगत कराया। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।