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भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए है आरटीआई

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आजमगढ़। राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना के अधिकार के संबंध में शनिवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी का स्थानांतरण होने पर प्रतिस्थानी को 10 दिन के अंदर चार्ज उपलब्ध करा देना चाहिए। सूचना का अधिकार का अधिनियम क्रान्तिकारी अधिनियम है। अधिनियम कोई भी विभाग से सूचनाएं मांग सकता है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को बताया कि आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर सूचना का निस्तारण कर देना चाहिए। यदि सूचना विभाग से संबंधित न हो तो उसे संबंधित विभाग को पांच दिन के अंदर आवेदन अंतरित कर देना चाहिए। सूचना प्राप्त नहीं होने पर आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना का निस्तारण कर देना चाहिए। यहां भी समस्या का निस्तारण नही होता है तो वह द्वितीय अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। प्रथम-द्वितीय अपीलीय अधिकारी से कहा कि अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। पृष्ठों की गणना करके निर्धारित शुल्क भी प्राप्त करें। सूचना के अधिकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लागू करना है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके निस्तारण करने के लिए रजिस्टर भी तैयार कर लें, इसके ब्यौरा दर्ज हो। डीएम शिवाकान्त द्विवेदी, सीआरओ आलोक कुमार वर्मा, डीडीओ रविशंकर राय, डीपीआरओ आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।
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