आजमगढ़। ओटीएस के तहत पंजीकरण कराने वाले 16,969 उपभोक्ता सरचार्ज में मिलने वाली छूट से वंचित हो सकते हैं। समयसीमा बीतने को है, लेकिन इन्होंने 30.9 करोड़ रुपये जमा नहीं किए।
एक मुश्त समाधान योजना में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट पाने के दो विकल्प दिए गए हैं। उपभोक्ता एक मुश्त जमा करके या फिर किस्तों में जमा कर सरचार्ज में छूट पा सकते हैं। पंजीकरण कराकर एक मुश्त जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिन के भीतर बकाया जमा करना होता है। समयसीमा खत्म होने के बाद सरचार्ज में मिलने वाली छूट स्वत: खत्म हो जाती है। जनपद में 16,969 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने एक मुश्त बकाया जमा करने का विकल्प चुना है। बकाये का 30 प्रतिशत जमा कर इन्होंने पंजीकरण भी करा लिया है। इन उपभोक्ताओं को 30.9 करोड़ जमा करना है। 25 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन यह बकाया जमा नहीं कर रहे हैं।
अधीक्षण अभियंता छैलबिहारी ने बताया कि पांच दिन में अगर यह उपभोक्ता अपना बकाया एक मुश्त नहीं जमा करेंगे तो सरचार्ज में मिलने वाली छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।