आजमगढ़। गिट्टी बालू के फुटकर विक्रेताओं के लिए शासन स्तर से नए नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत फुटकर विक्रेता 100 घन मीटर तक गिट्टी व बालू का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन, उन्हें इसकी सूचना खनन कार्यालय को देनी होगी। सूचना न देने पर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
जनपद में कई स्थानों पर फुटकर गिट्टी और बालू की दुकानें खुली हैं। इनमें बहुत से ऐसे हैं जो सड़क किनारे गिट्टी और बालू का भंडारण करते हैं। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इसे देखते हुए ही सरकार ने भंडारण के लिए नए नियम बनाए हैं। सरकार ने फुटकर विक्रेताओं केे 100 घन मीटर तक गिट्टी और बालू के भंडारण करने की छूट दी है। इसके साथ ही उन्हें खनन विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। खनन विभाग में ऐसे लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। अगर खनन विभाग में सूचना दिए बगैर गिट्टी और बालू का भंडारण कोई करता है तो विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जिला खान निरीक्षक विनीत सिंह ने बताया कि अगर इसके अलावा किसी ने सड़क के किनारे भंडारण किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी फुटकर विक्रेताओं से सूचित किया है कि कार्रवाई से बचने के लिए वो खनन कार्यालय को इसकी सूचना जरूर दें।